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Post Office Scheme: अब नहीं मिलेगा पोस्‍ट ऑफिस की इस योजना में ब्‍याज, सरकार ने बदल दिया ये नियम!

By Gov Info Hindi Team

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केंद्र सरकार ने 2024 की शुरुआत में राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया था, जिसमें डिपॉजिटर्स को 30 सितंबर तक अपनी जमा राशि निकालने की सलाह दी गई थी। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई थी कि 1 अक्टूबर 2024 से इस योजना के तहत ब्याज भुगतान बंद कर दिया जाएगा।

Post Office बचत योजनाओं में नया बदलाव

पोस्ट ऑफिस के तहत विभिन्न स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स संचालित होती हैं, और समय-समय पर इनमें बदलाव किए जाते रहते हैं। इस बार एक नया बदलाव सामने आया है, जिसमें राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) में जमा राशि पर ब्याज का भुगतान 1 अक्टूबर 2024 से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब NSS योजना के तहत किसी भी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा।

पैसा निकालने का निर्देश

सरकार के जारी निर्देश के अनुसार, जो लोग 37 साल पहले राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) में निवेश कर चुके हैं, उन्हें 30 सितंबर 2024 तक अपनी पूरी राशि निकालने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसके बाद उनके जमा पर ब्याज भुगतान बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही डिपॉजिटर्स को अपने केवाईसी (KYC) डेटा को अपडेट करने के लिए भी कहा गया है।

NSS और NSC में अंतर

निवेशकों को राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के बीच का अंतर समझना जरूरी है। NSS एक अलग योजना है, जिसे 1992 में नए निवेश के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि, इस योजना के तहत जमा राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की भुगतान प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2024 से बंद हो रही है। वहीं, NSC में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय बचत योजना की शुरुआत

राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) की शुरुआत 1987 में हुई थी, और यह 1992 तक चली। फिर इसे अस्थायी रूप से 1992 में फिर से खोला गया और अंततः 2002 में बंद कर दिया गया। इसके बंद होने के बावजूद, सरकार ने मौजूदा जमाराशियों पर ब्याज भुगतान जारी रखा। इस दौरान, कई निवेशकों ने अपने निवेश को वापस लेने, अकाउंट बंद करने या टैक्स के तहत लाभ उठाने का विकल्प चुना। कुछ निवेशक अपनी राशि को एक्टिव अकाउंट में बनाए रखते हुए ब्याज प्राप्त कर रहे हैं।

NSS में निवेश की सीमा

NSS योजना में निवेश करने वालों को ₹40,000 तक का निवेश करने का अवसर मिलता था, जो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए पात्र था। इसमें एक चार साल की लॉक-इन अवधि थी, जिसके बाद निवेशक अपनी मूल राशि और ब्याज निकाल सकते थे। पहले इस योजना में 11% ब्याज मिलता था, जो अब घटकर 7.5% वार्षिक हो गया है।

1 अक्टूबर 2024 से पहले के खातों के लिए ब्याज

अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले NSS योजना में निवेश किया था, तो आप सितंबर 2024 तक 7.5% की वार्षिक ब्याज दर प्राप्त करेंगे।

1 अक्टूबर 2024 के बाद के खाते

1 अक्टूबर 2024 के बाद खोले गए नए NSS खाते पर अब कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यह जानकारी आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अब आपको अन्य बचत योजनाओं पर विचार करना पड़ सकता है।

टैक्स नियम

एनएसएस से निकाली गई राशि पर टैक्स उस वर्ष के लिए लागू होता है, जब राशि निकाली जाती है। हालांकि, यदि जमाकर्ता राशि को नहीं निकालता, तो अर्जित ब्याज तब तक टैक्स-मुक्त रहेगा, जब तक वह अकाउंट में रहेगा। यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी राशि निकालते हैं, तो पूरी राशि टैक्स-मुक्त मानी जाएगी।

निष्कर्ष

NSS योजना के बारे में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों और बदलावों के तहत, 1 अक्टूबर 2024 के बाद इस योजना में ब्याज भुगतान बंद हो जाएगा। इसलिए, निवेशकों को अपनी योजना का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है।

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