जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
- Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme 2024
- Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme Objective
- Features & Benefits of Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme
- Incentive Amount
- Eligibility Criteria for Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme
- Required Documents for Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme
- Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme Application Process
- Contact Details
- FAQ’s
Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme 2024: भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में डॉ. अंबेडकर योजना के तहत सामाजिक एकीकरण के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की। इस कार्यक्रम को उनके मंत्रियों के सामने प्रस्तुत किया गया, और इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी भारतीय सरकार के महत्वपूर्ण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंपी गई है। डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रमुख द्वारा इस योजना की विशेषताओं या लाभार्थी चयन प्रक्रिया में किए गए किसी भी बदलाव को मंजूरी दी जानी चाहिए। Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।
Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme 2024
केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन दंपतियों में एक सदस्य दलित समूह का हो, उन्हें अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। पहले यह योजना केवल उन दंपतियों के लिए उपलब्ध थी जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम थी।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अब दलितों के अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का विस्तार करके सभी दंपतियों को शामिल करने का निर्णय लिया है, जिसमें कोई आर्थिक सीमा नहीं होगी। इस योजना के संशोधित शर्तों के अनुसार, जिन दंपतियों में एक दलित सदस्य शामिल है और जिन्होंने अपनी जाति से बाहर शादी की है, उन्हें 2.5 लाख रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
इसके अलावा, कुछ सरकारों ने भी इसी प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं जिनमें कोई आय सीमा नहीं लगाई गई है। ये कार्यक्रम उन दंपतियों का समर्थन और सहायता करने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं, जिन्होंने सामाजिक कलंक का सामना करते हुए साहसपूर्वक अंतरजातीय विवाह किए हैं, विशेष रूप से अपनी शादी के शुरुआती चरणों में।
Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme Objective
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जाति से बाहर विवाह करने के सामाजिक साहसिक कार्य को मान्यता देना है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार विवाहित दंपतियों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि वे अपने प्रारंभिक वर्षों में स्थापित हो सकें। इसलिए, डॉ. अंबेडकर योजना का लक्ष्य सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना और सभी के लिए समानता को प्रोत्साहित करना है। डॉ. अंबेडकर योजना को उन कार्यक्रमों के एक अतिरिक्त रूप में देखा जाता है जो रोजगार सृजन या गरीबी उन्मूलन में मदद करते हैं।
Features & Benefits of Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme
Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme की कुछ प्रमुख विशेषताएं और लाभ निम्नलिखित हैं:
- भारतीय समाज की प्रगति और विकास के लिए जातिगत असमानता को समाप्त करना आवश्यक है। इसलिए, अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ एक बड़ा कदम सही दिशा में उठाया गया है। इस तरह के प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम युवा पीढ़ी को प्रगतिशील प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।
- इस कल्याणकारी योजना के सभी संचालन लागत और वित्तीय दायित्व केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- भारत की सख्त जाति प्रणाली के कारण अक्सर युवा दंपतियों को अपने परिवार के सदस्यों से अस्वीकृति और कष्ट का सामना करना पड़ता है जो अपनी जाति से बाहर विवाह करना चाहते हैं। हालांकि, इस वजीफे की बदौलत इन दंपतियों को अपने विवाह के प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- सभी जातियों के बीच समानता को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इससे जातिगत पूर्वाग्रहों का उन्मूलन होगा और सभी के साथ समान व्यवहार होगा।
- प्रत्येक दंपति को केंद्र सरकार से 2.50 लाख रुपये की एक बड़ी राशि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- यह राशि दंपतियों को दो किस्तों में दी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को पहले दो साल के परीक्षण परियोजना के रूप में चलाने का निर्णय लिया। यदि लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, तो इसे नियमित योजना का दर्जा दिया जाएगा।
- प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जिला प्राधिकारी एक औपचारिक विवाह समारोह का आयोजन करने और अनुदान राशि आवंटित करने के प्रभारी होंगे।
- प्रत्येक दंपति को पुरस्कार प्राप्त करने पर संबंधित केंद्रीय सरकारी एजेंसी स्थानीय प्रशासनिक निकाय को 25,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी।
- केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार, इस वजीफे से कुल 500 दंपतियों को लाभ मिलेगा। चयन प्रक्रिया प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति निवासियों के प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।
Incentive Amount
Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतरजातीय विवाह के लिए 2.50 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान करती है। पात्र जोड़े को प्रोत्साहन राशि का 50% एक संयुक्त नाम के ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में मिलेगा, और शेष 50% पांच साल बाद दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रति कैलेंडर वर्ष 500 विवाहों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर एक निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विवाह के लिए, जिला प्राधिकरण को 25,000 रुपये मिलेंगे ताकि वे एक उपयुक्त कार्यक्रम का आयोजन कर सकें, जिसमें जोड़े को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
Eligibility Criteria for Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme
डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन विवाह योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- जोड़े में से एक सदस्य अनुसूचित जाति समूह का होना चाहिए और दूसरा किसी अन्य श्रेणी का होना चाहिए।
- शादी के एक साल के भीतर कानूनी रूप से आवश्यक कागजात दाखिल करने होंगे।
- हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का सही ढंग से पंजीकरण होना चाहिए। जोड़े को कानूनी विवाह प्रमाणपत्र दाखिल करना होगा और यहां तक कि विवाह संबंध का प्रमाण भी देना होगा।
- नवविवाहित जोड़े की संयुक्त वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दूसरे या बाद के विवाह के मामले में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता।
- यदि जोड़े ने पहले से किसी राज्य या विश्वविद्यालय से प्रोत्साहन प्राप्त किया है, तो वे दोबारा इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
Required Documents for Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme
डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन विवाह योजना के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:
- एक पति/पत्नी का प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य है।
- दुल्हन और दुल्हे का जाति प्रमाण पत्र, जो संबंधित प्राधिकारिकताओं द्वारा प्रदान किया गया हो।
- 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार कानूनी रूप से पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र।
- आवेदन शादी के एक साल के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
- पति-पत्नी की आय प्रमाण पत्र, जो किसी उपयुक्त निकाय द्वारा प्रदान किया गया है।
- एक दस्तावेज़ जिसमें कहा जाता है कि दुल्हन और दुल्हा पहली बार शादी कर रहे हैं।
Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme Application Process
डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को पूरा आवेदन सीधे भेजा जाना चाहिए, जिसमें साथ ही एक वर्तमान सांसद या विधायक की सिफारिश शामिल होनी चाहिए।
डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को आगे बढ़ाने से पहले, आवेदन के साथ राज्य सरकार या जिला प्रशासन से एक सिफारिश प्रदान की जानी चाहिए।
सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद, सभी पूर्ण आवेदनों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष के लिए आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है।
मंजूरी प्राप्त होने पर पूरी राशि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) का उपयोग करके प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
Contact Details
डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन विवाह योजना से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए या किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, नीचे दिए गए विवरण पर संपर्क करें:
पता:
श्री भारत लाल मीना, निदेशक
कक्ष संख्या 637, ए-विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली – 110001
FAQ’s
Can both the spouses belong to the same category?
No, One of the couple must to belong to the Scheduled Caste group and the other to another category.
Who introduced the Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme?
The Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi introduced the Dr Ambedkar Foundation Marriage Scheme